सूचना: यह वेबसाइट बिहार भूमि की आधिकारिक वेबसाइट नहीं है। यह केवल एक सूचनात्मक पोर्टल है। आधिकारिक जानकारी के लिए कृपया biharbhumi.bihar.gov.in पर जाएँ।

बिहार भूमि: खाता, खेसरा और भू-नक्शा

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार द्वारा संचालित इस डिजिटल पोर्टल के जरिए अब घर बैठे अपनी जमीन की पूरी जानकारी ऑनलाइन प्राप्त करें।

Bihar Bhumi (बिहार भूलेख) क्या है?

Bihar Bhumi 2026 राज्य के नागरिकों के लिए राजस्व और भूमि सुधार विभाग की एक बेहतरीन डिजिटल पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य भूमि दस्तावेजों को डिजिटल बनाकर पारदर्शिता लाना और सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से लोगों को बचाना है।

इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आप अपनी जमीन का खाता संख्या, खेसरा नंबर, जमाबंदी (पंजी-II), और जमीन का भू-नक्शा आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा जमीन की खरीद-बिक्री के बाद दाखिल-खारिज (Mutation) के लिए ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है।

त्वरित पहुँच (Quick Access)

विषय सूची (Table of Contents)

1. अपना खाता (जमाबंदी) कैसे देखें?

बिहार के निवासी अपनी भूमि का मालिकाना हक, खाता नंबर और जमीन के रकबे (क्षेत्रफल) की जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए इन सरल चरणों का पालन करें:

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सबसे पहले बिहार भूमि के आधिकारिक वेब पोर्टल biharbhumi.bihar.gov.in को अपने डिवाइस में खोलें।

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होमपेज पर दिए गए "अपना खाता देखें" (Jamabandi Register) के विकल्प पर क्लिक करें।

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अब एक नया पेज खुलेगा, जहाँ आपको अपने जिला, अनुमंडल, अंचल और मौजा (गाँव) का चयन करना होगा।

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इसके बाद जमीन खोजने के विकल्प चुनें— जैसे खाता नंबर, खेसरा नंबर या रैयत (मालिक) के नाम से।

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जानकारी भरने के बाद 'Search' पर क्लिक करें। आपकी स्क्रीन पर जमीन का पूरा अधिकार अभिलेख (RoR) आ जाएगा जिसे आप प्रिंट या डाउनलोड कर सकते हैं。

2. भू-नक्शा (Bhu Naksha) ऑनलाइन कैसे देखें?

अपनी जमीन की भौगोलिक स्थिति, सीमाएं और चौहद्दी (दिशाएं) समझने के लिए भू-नक्शा बेहद उपयोगी है। इसे देखने का तरीका इस प्रकार है:

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भू-नक्शा की अलग आधिकारिक वेबसाइट bhunaksha.bihar.gov.in पर जाएँ।

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वेबसाइट के मेनू से "View Map" के ऑप्शन को चुनें।

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बाईं ओर दिए गए पैनल में अपना जिला (District), अनुमंडल, अंचल, मौजा, और सर्वे का प्रकार (RS या CS) सेलेक्ट करें।

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डिटेल्स भरते ही उस क्षेत्र का नक्शा स्क्रीन पर लोड हो जाएगा। नक्शे में अपने प्लॉट (खेसरा) पर क्लिक करें।

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प्लॉट की जानकारी दिखने के बाद आप LPM Reports पर क्लिक करके इसे PDF रूप में डाउनलोड कर सकते हैं。

3. जमाबंदी पंजी-II (Register-II) की जाँच करें

पंजी-II में जमीन के मालिक का नाम, लगान की स्थिति और रकबे का पूरा ब्यौरा होता है:

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आधिकारिक वेबसाइट के होमपेज पर "जमाबंदी पंजी देखें" वाले लिंक पर क्लिक करें।

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अपना जिला, अंचल और मौजा (गाँव) को ड्रॉपडाउन से चुनें और Proceed बटन दबाएं।

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अब आपके पास खोजने के कई विकल्प होंगे:

  • रैयत (किसान) के नाम से
  • खाता / खेसरा (प्लॉट) नंबर से
  • जमाबंदी संख्या से
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सही विकल्प चुनकर सर्च करें। आपकी जमाबंदी पंजी-II की डिजिटल कॉपी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी।

4. ऑनलाइन दाखिल-खारिज (Mutation) के लिए आवेदन

जमीन की खरीद-बिक्री या विरासत में मिलने के बाद सरकारी रिकॉर्ड में नाम बदलवाना दाखिल-खारिज कहलाता है:

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Bihar Bhumi पोर्टल पर "ऑनलाइन दाखिल-खारिज आवेदन" पर क्लिक करें।

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लॉगिन पेज खुलेगा। यदि आपका अकाउंट नहीं है, तो "पंजीकरण (Registration)" पर क्लिक करके नाम, मोबाइल, ईमेल और आधार दर्ज कर अकाउंट बनाएँ।

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सफल रजिस्ट्रेशन के बाद मोबाइल नंबर और कैप्चा डालकर Sign In करें।

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म्युटेशन फॉर्म में अपनी जमीन, खरीददार और विक्रेता का पूरा विवरण सही-सही भरें और सभी जरूरी दस्तावेज़ (Deed) अपलोड करके Submit कर दें।

5. दाखिल-खारिज (Mutation) की स्थिति (Status) चेक करें

आवेदन करने के बाद आप अपने केस की मौजूदा स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं:

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पोर्टल पर "दाखिल-खारिज आवेदन स्थिति देखें" के लिंक पर जाएं।

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अपना जिला, अंचल और आवेदन करने वाला वित्तीय वर्ष (Financial Year) चुनें।

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अब अपने आवेदन को केस नंबर, डीड नंबर, प्लॉट नंबर या मौजा के आधार पर खोजें।

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कैप्चा कोड दर्ज करके Search करें। आपका म्युटेशन पास हुआ या पेंडिंग है, उसकी पूरी रिपोर्ट दिख जाएगी।

6. ऑनलाइन भू-लगान (Land Tax) कैसे जमा करें?

अब सरकारी कार्यालय गए बिना जमीन की रसीद ऑनलाइन काटी जा सकती है:

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Bihar Bhumi की वेबसाइट पर "ऑनलाइन भू-लगान भुगतान" विकल्प चुनें। (यह आपको bhulagan.bihar.gov.in पर ले जाएगा)।

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यहाँ "ऑनलाइन भुगतान करें" पर क्लिक करें और जिला, अंचल, हल्का व मौजा चुनें।

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जमाबंदी नंबर, खाता या प्लॉट नंबर डालकर अपनी जमीन सर्च करें।

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आपके बकाया लगान की राशि स्क्रीन पर आ जाएगी। 'Online Payment' विकल्प चुनकर यूपीआई, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से भुगतान करें और रसीद प्रिंट कर लें।

7. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. बिहार भूमि (Bihar Bhulekh) क्या है?
यह बिहार सरकार का एक डिजिटल पोर्टल है जहाँ राज्य के नागरिक अपनी जमीन के सभी दस्तावेज़ जैसे खाता, खेसरा, जमाबंदी और लगान विवरण ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।
2. क्या जमीन का विवरण देखने के लिए कोई शुल्क लगता है?
नहीं, पोर्टल पर अपना खाता, भू-नक्शा और जमाबंदी पंजी-II देखने की सुविधा पूरी तरह से निःशुल्क है।
3. भू-नक्शा (Bhu Naksha) चेक करने का क्या फायदा है?
भू-नक्शा के माध्यम से आप अपनी जमीन की वास्तविक सीमा (चौहद्दी) और आकार का डिजिटल मैप देख सकते हैं, जिससे आपसी विवादों से बचा जा सकता है।
4. दाखिल-खारिज (Mutation) का क्या मतलब होता है?
जब जमीन खरीदी या बेची जाती है, या विरासत में मिलती है, तो पुराने मालिक का नाम हटाकर नए मालिक का नाम सरकारी रजिस्टर में दर्ज कराने की प्रक्रिया को दाखिल-खारिज कहते हैं।
5. खाता और जमाबंदी में मुख्य अंतर क्या है?
खाता नंबर पूरी जमीन की एक विशिष्ट पहचान संख्या है, जबकि जमाबंदी रजिस्टर (पंजी-II) में जमीन के मालिक का नाम, रकबा (क्षेत्रफल) और लगान का विस्तृत ब्यौरा होता है।
6. क्या मैं पुराने भूमि रिकॉर्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकता हूँ?
हाँ, बिहार भूलेख पोर्टल पर आप अपनी पुरानी जमाबंदी नकल (Register-II) खोजकर उसे PDF फॉर्मेट में डाउनलोड और प्रिंट कर सकते हैं।
7. अगर मेरे ऑनलाइन भूमि रिकॉर्ड में कोई गलती है तो क्या करूँ?
भूमि रिकॉर्ड की गलतियों (जैसे नाम या रकबा गलत होना) को सुधारने के लिए आप इसी पोर्टल पर 'परिमार्जन' (Parimarjan) सुविधा का उपयोग कर ऑनलाइन सुधार के लिए अपील कर सकते हैं।
8. भू-लगान की रसीद ऑनलाइन कैसे कटवाएं?
आप 'ऑनलाइन भू-लगान' विकल्प पर जाकर अपनी जमाबंदी सर्च करके बकाया टैक्स देख सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से तुरंत डिजिटल रसीद प्राप्त कर सकते हैं।

संपर्क सहायता (Helpline & Support)

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार

📞 टोल-फ्री हेल्पलाइन: 1800-345-6215

आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ (biharbhumi.bihar.gov.in)

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