राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार द्वारा संचालित इस डिजिटल पोर्टल के जरिए अब घर बैठे अपनी जमीन की पूरी जानकारी ऑनलाइन प्राप्त करें।
Bihar Bhumi 2026 राज्य के नागरिकों के लिए राजस्व और भूमि सुधार विभाग की एक बेहतरीन डिजिटल पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य भूमि दस्तावेजों को डिजिटल बनाकर पारदर्शिता लाना और सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से लोगों को बचाना है।
इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आप अपनी जमीन का खाता संख्या, खेसरा नंबर, जमाबंदी (पंजी-II), और जमीन का भू-नक्शा आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा जमीन की खरीद-बिक्री के बाद दाखिल-खारिज (Mutation) के लिए ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है।
बिहार के निवासी अपनी भूमि का मालिकाना हक, खाता नंबर और जमीन के रकबे (क्षेत्रफल) की जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए इन सरल चरणों का पालन करें:
सबसे पहले बिहार भूमि के आधिकारिक वेब पोर्टल biharbhumi.bihar.gov.in को अपने डिवाइस में खोलें।
होमपेज पर दिए गए "अपना खाता देखें" (Jamabandi Register) के विकल्प पर क्लिक करें।
अब एक नया पेज खुलेगा, जहाँ आपको अपने जिला, अनुमंडल, अंचल और मौजा (गाँव) का चयन करना होगा।
इसके बाद जमीन खोजने के विकल्प चुनें— जैसे खाता नंबर, खेसरा नंबर या रैयत (मालिक) के नाम से।
जानकारी भरने के बाद 'Search' पर क्लिक करें। आपकी स्क्रीन पर जमीन का पूरा अधिकार अभिलेख (RoR) आ जाएगा जिसे आप प्रिंट या डाउनलोड कर सकते हैं。
अपनी जमीन की भौगोलिक स्थिति, सीमाएं और चौहद्दी (दिशाएं) समझने के लिए भू-नक्शा बेहद उपयोगी है। इसे देखने का तरीका इस प्रकार है:
भू-नक्शा की अलग आधिकारिक वेबसाइट bhunaksha.bihar.gov.in पर जाएँ।
वेबसाइट के मेनू से "View Map" के ऑप्शन को चुनें।
बाईं ओर दिए गए पैनल में अपना जिला (District), अनुमंडल, अंचल, मौजा, और सर्वे का प्रकार (RS या CS) सेलेक्ट करें।
डिटेल्स भरते ही उस क्षेत्र का नक्शा स्क्रीन पर लोड हो जाएगा। नक्शे में अपने प्लॉट (खेसरा) पर क्लिक करें।
प्लॉट की जानकारी दिखने के बाद आप LPM Reports पर क्लिक करके इसे PDF रूप में डाउनलोड कर सकते हैं。
पंजी-II में जमीन के मालिक का नाम, लगान की स्थिति और रकबे का पूरा ब्यौरा होता है:
आधिकारिक वेबसाइट के होमपेज पर "जमाबंदी पंजी देखें" वाले लिंक पर क्लिक करें।
अपना जिला, अंचल और मौजा (गाँव) को ड्रॉपडाउन से चुनें और Proceed बटन दबाएं।
अब आपके पास खोजने के कई विकल्प होंगे:
सही विकल्प चुनकर सर्च करें। आपकी जमाबंदी पंजी-II की डिजिटल कॉपी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी।
जमीन की खरीद-बिक्री या विरासत में मिलने के बाद सरकारी रिकॉर्ड में नाम बदलवाना दाखिल-खारिज कहलाता है:
Bihar Bhumi पोर्टल पर "ऑनलाइन दाखिल-खारिज आवेदन" पर क्लिक करें।
लॉगिन पेज खुलेगा। यदि आपका अकाउंट नहीं है, तो "पंजीकरण (Registration)" पर क्लिक करके नाम, मोबाइल, ईमेल और आधार दर्ज कर अकाउंट बनाएँ।
सफल रजिस्ट्रेशन के बाद मोबाइल नंबर और कैप्चा डालकर Sign In करें।
म्युटेशन फॉर्म में अपनी जमीन, खरीददार और विक्रेता का पूरा विवरण सही-सही भरें और सभी जरूरी दस्तावेज़ (Deed) अपलोड करके Submit कर दें।
आवेदन करने के बाद आप अपने केस की मौजूदा स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं:
पोर्टल पर "दाखिल-खारिज आवेदन स्थिति देखें" के लिंक पर जाएं।
अपना जिला, अंचल और आवेदन करने वाला वित्तीय वर्ष (Financial Year) चुनें।
अब अपने आवेदन को केस नंबर, डीड नंबर, प्लॉट नंबर या मौजा के आधार पर खोजें।
कैप्चा कोड दर्ज करके Search करें। आपका म्युटेशन पास हुआ या पेंडिंग है, उसकी पूरी रिपोर्ट दिख जाएगी।
अब सरकारी कार्यालय गए बिना जमीन की रसीद ऑनलाइन काटी जा सकती है:
Bihar Bhumi की वेबसाइट पर "ऑनलाइन भू-लगान भुगतान" विकल्प चुनें। (यह आपको bhulagan.bihar.gov.in पर ले जाएगा)।
यहाँ "ऑनलाइन भुगतान करें" पर क्लिक करें और जिला, अंचल, हल्का व मौजा चुनें।
जमाबंदी नंबर, खाता या प्लॉट नंबर डालकर अपनी जमीन सर्च करें।
आपके बकाया लगान की राशि स्क्रीन पर आ जाएगी। 'Online Payment' विकल्प चुनकर यूपीआई, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से भुगतान करें और रसीद प्रिंट कर लें।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार
📞 टोल-फ्री हेल्पलाइन: 1800-345-6215
आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ (biharbhumi.bihar.gov.in)